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Amit Gupta और Kavita Gupta पर IT ACT की धारा 67A के तहत मामला दर्ज

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भोपाल। अदालत के निर्देश पर भोपाल की साइबर सेल पुलिस ने Kavita Gupta और माधोगढ़ के श्री.नारायण गुप्ता के पुत्र Amit Gupta के खिलाफ IT Act की धारा 67 A के तहत उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में प्राथमिकी मामला दर्ज किया है.

भाई-बहन की जोड़ी पर श्रीमती कविता गुप्ता के पति द्वारा उनकी छवि और प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए व्हाट्सएप पर अश्लील तस्वीरें सहित दुर्भावनापूर्ण और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री फैलाने का आरोप लगाया गया है.

इस मामले में जांच शुरू होनी बाकी है, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि हाल ही में एक प्रसिद्ध मॉडल द्वारा भोपाल पुलिस के साथ दायर की गई इसी तरह की एक और FIR में बहन-भाई की जोड़ी का भी नाम लिया गया है. मॉडल ने आरोप लगाया है कि उसे उसकी तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन लीक करने की धमकी दी जा रही है और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो 50 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं.

धारा 67 A इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने या उत्पन्न करने से संबंधित है, जिसमें यौन रूप से स्पष्ट अधिनियम या आचरण शामिल है। जो कोई भी प्रकाशित करता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित होने का कारण बनता है या कोई भी सामग्री जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण होता है, उसे दंडित किया जाएगा.

किसी पद के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ पहले दोषी पर, जो पांच साल तक और जुर्माना के साथ जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है और दूसरे या बाद की सजा के साथ या तो विवरण के कारावास के साथ सात साल तक का हो सकता है. और जुर्माने के साथ जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है.

श्रीमती कविता गुप्ता और उनके पति के बीच एक विवाद चल रहा है जो भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट है. उनके परेशानी भरे व्यवहार के कारण, श्रीमती कविता गुप्ता के पति ने उनकी शादी के एक महीने के भीतर ही तलाक के लिए अर्जी दे दी थी.

इसके बाद, यह आरोप लगाया गया है कि श्रीमती कविता गुप्ता ने विवाद को निपटाने के लिए पैसे के लिए दबाव बनाने के प्रयास में अपने पति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

एफआईआर की जांच की गई है और जांच कार्यालय ने तब से अपनी रिपोर्ट दायर की है जिसमें कहा गया है कि श्रीमती कविता गुप्ता के पति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

यह समाचार सामग्री Mediahindustan ली गई है.

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