Home BOLLYWOOD Seat Belt Debate को लेकर बोलीं Pooja Bhatt, ‘घटिया माल से सड़क बनाने वालों को कब मिलेगी सजा?’

Seat Belt Debate को लेकर बोलीं Pooja Bhatt, ‘घटिया माल से सड़क बनाने वालों को कब मिलेगी सजा?’

by team metro

नई दिल्ली.

एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने बुधवार को कारों में सीट बेल्ट पहनने और ‘गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने’ के महत्व पर बात की. पूजा ने ट्विटर पर एक नोट साझा किया जब प्रारंभिक जांच से पता चला कि टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री, जो एक कार दुर्घटना में मारे गए थे, ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी पूजा ने ट्विटर पर लिखा, “सीट-बेल्ट की यह सारी बातें और एयर बैग. महत्वपूर्ण? हां! लेकिन गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करना अधिक है. हमारी सड़कों, राजमार्गों, फ्रीवे के निर्माण के लिए घटिया सामग्री का उपयोग कब आपराधिक माना जाएगा? साथ ही उन सड़कों को बनाए रखना जो एक बार निर्मित और धूमधाम से उद्घाटन की गई हैं.”

उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, “पूरी तरह से सहमत हूं, सड़क की खराब स्थिति के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है.” एक अन्य ट्वीट में लिखा था, “बिल्कुल सच. सीट बेल्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन सड़कों की अच्छी योजना और क्रियान्वयन और रखरखाव प्रशासन का काम है …. जो दुख की बात है कि वे ज्यादातर समय नहीं करते हैं.”

साइरस की मौत के बाद छिड़ी बहस

साइरस की मृत्यु के बाद, अभिनेता दीया मिर्जा ने ट्विटर पर लोगों से सीट बेल्ट पहनने का आग्रह किया. दीया ने लिखा, “मैं आपसे अपनी सीट बेल्ट पहनने की विनती करती हूं. अपने बच्चों को सीट बेल्ट पहनना सिखाएं. इससे जान बचती है.” उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक व्यक्ति ने लिखा, “खासकर जब यात्री सीट पर और इससे भी अधिक जब कार हाईवे / एक्सप्रेसवे पर हो.”

एक ट्वीट में लिखा है, “इस तरह से मशहूर हस्तियों को अपनी आवाज का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करना चाहिए जो मायने रखती हैं. सही कहा दीया.” पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के पालघर जिले में उनकी कार के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद एक सड़क दुर्घटना में पिछली सीट पर बैठे साइरस की मौत हो गई थी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की योजना बना रही है. वर्तमान में, पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 138 (3) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है.

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